यूरोपीय आयोग का लक्ष्य अक्षय परमिट में तेजी लाना है
Nov 14, 2022
मई में शुरू किए गए REPower EU पैकेज के हिस्से के रूप में, यूरोपीय आयोग ने रूसी ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने, CO2 उत्सर्जन को कम करने और अक्षय ऊर्जा के विस्तार में तेजी लाने के लिए उपायों का एक बड़ा समूह प्रस्तावित किया है। इसमें अन्य बातों के अलावा, पीवी और पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लिए अनुमति देने की प्रक्रियाओं को छोटा करने की योजना शामिल है।
हालाँकि, अक्षय ऊर्जा निर्देश (RED IV) के संशोधन से पहले अभी भी कुछ समय लगेगा, जो कि REPowerEU पैकेज का हिस्सा है, पारित किया गया है और सदस्य राज्यों में राष्ट्रीय कानून में लागू किया गया है। इसलिए, आयोग ने अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने और इस अवधि को पाटने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है, हालांकि मसौदा अभी तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुआ है। यह REPowerEU पैकेज में पहले से शामिल प्रस्तावों पर आधारित है। पीवी पत्रिका द्वारा देखे गए दस्तावेजों के अनुसार, उपाय शुरू में एक वर्ष के लिए लागू होंगे, लेकिन यदि आवश्यक हो तो बढ़ाया जा सकता है।
विशेष रूप से, आयोग ने कहा है कि सदस्य राज्यों को नवीकरणीय परियोजनाओं को जनहित से ऊपर होने के रूप में परिभाषित करना चाहिए। यूरोपीय संघ के पर्यावरण कानून के अनुसार, ये परियोजनाएं सरलीकृत परमिट से तुरंत लाभान्वित हो सकती हैं।
यूरोपीय संघ आयोग बिजली उत्पादन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए बनाई गई संरचनाओं से जुड़े पीवी प्रतिष्ठानों के लिए परमिट देने पर जोर दे रहा है, जिसमें ग्रिड-कनेक्शन परमिट अधिकतम एक महीने के भीतर जारी किए जाएंगे। ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन नहीं किया जाएगा, लेकिन यह फ्लोटिंग पीवी सिस्टम पर स्पष्ट रूप से लागू नहीं होगा।
50 kW से कम आउटपुट वाले सिस्टम में आमतौर पर बड़े नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव नहीं होते हैं और ग्रिड कनेक्शन के बिंदु पर किसी भी क्षमता विस्तार की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आयोग उनके लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं को और सुव्यवस्थित करना चाहता है। इसने इस बिंदु को यह कहते हुए पुष्ट किया कि छोटी प्रणालियों से स्वयं की खपत ऑपरेटरों को अपनी बिजली की लागत को सीमा के भीतर रखने में मदद करती है। ठोस शब्दों में, यदि जिम्मेदार अधिकारी एक महीने की अवधि के भीतर आवेदन का जवाब नहीं देते हैं तो एक संयंत्र को स्वचालित रूप से अनुमोदित माना जाना चाहिए।
आयोग के अनुसार, जब तक नई प्रणाली अधिक जगह नहीं लेती, तब तक सौर पार्कों को फिर से तैयार करते समय, प्रकृति संरक्षण और मुआवजे की आवश्यकताओं को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि अंतिम लेकिन कम से कम, अनुमोदन प्रक्रियाओं से सभी निर्णय सार्वजनिक रूप से सुलभ होने चाहिए।







